जशपुर, 20 फरवरी 2025 – त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के दौरान लापरवाही बरतने पर तीन शासकीय कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों के निलंबन आदेश जारी किए।
पीठासीन अधिकारी नशे की हालत में पाए गए
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय जशपुर में निर्वाचन सामग्री वितरण के दौरान पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात प्रधान पाठक श्री जुनास खलखो और व्याख्याता श्री गणेश कुमार मंडल नशे की हालत में पाए गए। चिकित्सकीय परीक्षण में उनके शराब के सेवन की पुष्टि हुई, जिससे वे ड्यूटी करने की स्थिति में नहीं थे। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-23 का उल्लंघन माना गया, जिसके चलते दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
70 दिनों तक ड्यूटी से गायब रहे पटवारी
वहीं, तहसील फरसाबहार में पदस्थ पटवारी श्री विजय कुमार श्रीवास्तव को मतदाता सूची की मॉर्ड कॉपी तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन, वे बिना किसी पूर्व अनुमति के 2 दिसंबर 2024 से 10 फरवरी 2025 (कुल 70 दिन) तक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसे निर्वाचन प्रक्रिया में घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें भी निलंबित कर दिया गया।
तत्काल प्रभाव से निलंबन
कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री जुनास खलखो और श्री गणेश कुमार मंडल का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कांसाबेल तथा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसाबहार निर्धारित किया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।